विभाग की गतिविधियाँ:

नगर निगम का लाइसेंस विभाग निम्नलिखित दो प्रकार के लाइसेंस जारी करता है:

  1. उद्योग, फैक्ट्री और व्यापार लाइसेंस
    बी.पी.एम.सी. एक्ट 1949 की धारा 313 के तहत, हर उद्योग, फैक्ट्री और व्यापार के लिए नगर आयुक्त से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

  2. भंडारण लाइसेंस
    बी.पी.एम.सी. एक्ट 1949 की धारा 376 के तहत, सूचीबद्ध वस्तुओं और व्यापारों के लिए भंडारण लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। सूची जानकारी के लिए प्रदर्शित की गई है।

नगर निगम द्वारा लाइसेंस का अवधि तीन वर्षों के लिए नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
लाइसेंस अवधि जनवरी से दिसंबर तक होती है। लाइसेंस धारक को दिसंबर माह में लाइसेंस का नवीनीकरण करना होता है।


अन्य विवरण:

व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया:
a. आवेदन जमा करना।
b. आवश्यक कागजात जमा करना जैसे दुकान पंजीकरण, कर रसीद, अनुबंध (यदि किराये पर है), खाद्य लाइसेंस, औषधि लाइसेंस, MPCB लाइसेंस, SSI पंजीकरण, संग्रहण लाइसेंस (व्यापार के प्रकार के अनुसार)।
c. शुल्क का भुगतान करना।
d. 7 दिनों के भीतर लाइसेंस प्राप्त करना।